Budget 2023: वित्त मंत्री जी ये तो बदलिए... अनिल सिंघवी ने की इनकम टैक्स सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाने की मांग
Budget 2023: वित्त मंत्री जी ये तो बदलिए... पिछले 9 साल में टैक्स के मोर्चे में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए इस बार इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए टैक्स में राहत मिलने के आसार हैं.
Budget 2023 से पहले Zee Business की खास सीरीज "वित्त मंत्री ये तो बदलिए"
Budget 2023 से पहले Zee Business की खास सीरीज "वित्त मंत्री ये तो बदलिए"
Budget 2023: देश का बजट आने वाला है. 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी. इस बजट से हर सेक्टर, कॉरपोरेट्स और आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. लेकिन, सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्सपेयर्स को हैं. पिछले 9 साल में उनके लिए टैक्स के मोर्चे कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए इस बार इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए टैक्स में राहत मिलने के आसार हैं. ज़ी बिज़नेस वित्त मंत्री से कुछ डिमांड कर रहे हैं, जो टैक्सपेयर्स के लिए काफी राहत भरी हो सकती हैं. इसके लिए हमने शुरू किया है खास सीरीज "वित्त मंत्री जी ये तो बदलिए..."
सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई जाए
Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने वित्त मंत्री से मांग की है कि वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के दायरे को बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि "आप और हम सबसे ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं और इसके लिए सबसे पॉपुलर टूल होता है इनकम टैक्स का सेक्शन 80C. फिर चाहे आप उसे होम लोन पर जनरेट करते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हों या फिर ELSS, NPS या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हों. इन सब में आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट. पर इसकी लिमिट कितनी हैं? सिर्फ 1.5 लाख रुपए."
#Budget से पहले #ZeeBusiness की वित्त मंत्री से मांग...
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 17, 2023
सेक्शन 80C की लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर दोगुनी हो...#BudgetOnZee और #AnilSinghvi पर बताएं अपनी मांग...@FinMinIndia @nsitharaman @nsitharamanoffc @mppchaudhary @DrBhagwatKarad @DFS_India @MCA21India @PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/e4jGktTzHa
कितनी है सेक्शन 80C की लिमिट? (Section 80C Limit)
यह लिमिट 2005 में 1 लाख रुपए थी, जिसे 2015 बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया. हम अगर 2005 से लेकर 2015 तक महंगाई या इन्फ्लेशन रेट का हिसाब लगाए, तो अब समय आ गया है की इस लिमिट को और बढ़ाना चाहिए. इस लिमिट की वजह से बहुत कम पैसे ही टैक्स से बच पाते है बाकी पर तो टैक्स लगता ही है. ऐसे में अनिल सिंघवी की वित्त मंत्री से ये मांग है कि और कुछ बढ़े न बढ़े इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की लिमिट ज़रूर बढ़ा दी जाए. इससे हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे जो की देश की ग्रोथ में भी काम आएगा और हमारा टैक्स भी बचेगा. तो ये तो कर ही दीजिए वित्त मंत्री जी !
80C में कौन से डिडक्शन आते हैं? (80C Tax Deduction)
- कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund)
- पब्लिक प्रोविडेंट फुंग (Public Provident Fund)
- LIC पालिसी प्रीमियम
- होम लोन प्रिंसिपल
- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
- यूनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान (ULIP)
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
- फिक्स्ड डिपाजिट (FD)
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